बहराइच: सूचना नहीं उपलब्ध कराना जिला समाज कल्याण अधिकारी पर पड़ा भारी, लगा 25 हजार रुपए का जुर्माना

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Published By Sachin Sharma
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बहराइच, अमृत विचार। शासनादेश के आदेश की सूचना आरटीआई कार्यकर्ता को समाज कल्याण अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई न ही वह राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय में पेश हुए। जिस पर उनके विरुद्ध 25 हजार का जुर्माना राज्य सूचना आयुक्त ने लगाते हुए वेतन से वसूली के निर्देश दिए हैं।

कोतवाली नगर के घंटाघर कमल पैलेस निवासी रोशन लाल नाविक आरटीआई कार्यकर्ता है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र देकर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। लेकिन समय पर सूचना नहीं मिली। जिस पर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त को शिकायती पत्र भेजा।

राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने प्रधान सहायक मसीउल्लाह को लखनऊ भेजा। समय लेने के बाद प्रधान सहायक ने जन सूचना नहीं उपलब्ध कराई। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि वेतन से वसूलने के निर्देश दिए हैं।

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