बरेली: छेड़छाड़ कर किशोरी को ट्रेन के आगे फेंकने के आरोपी की जमानत खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। सीबीगंज में किशोरी से छेड़छाड़ कर ट्रेन के आगे फेंकने के आरोपी बादशाह नगर निवासी कृष्ण पाल की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट हरिप्रसाद ने खारिज कर दी है।

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री कोचिंग से घर लौट रही थी। इसी बीच शाम 4ः30 बजे विजय मौर्य ने उसे रास्ते में रोक लिया छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने विरोध किया, इस पर आरोपी उसका पीछा करने लगा और खड़ौआ की तरफ उसने ट्रेन के सामने धक्का देकर मारने की कोशिश की।

घटना में किशोरी के दो पैर और एक हाथ कट गया था। मामले में आरोपी विजय के पिता कृष्णपाल का भी सहयोग होना बताया गया। इस मामले को लेकर सरकार ने भी संज्ञान में लिया था। सीएम ने मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़, हत्या का प्रयास, पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

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