रायबरेली: आत्महत्या के लिए उकसाने पर कोर्ट ने पति को सुनाई सात वर्ष कैद की सजा, लगाया अर्थदंड 

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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रायबरेली। कोर्ट ने खीरों थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर पति को सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है ।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश कुमार पांडेय व अजय कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई बनवारी ने थाना खीरों में दर्ज कराई थी।रिपोर्ट के अनुसार वादी की बहन रन्नो को प्रताड़ित किया जाता था।

इसी दौरान 27 जुलाई 2017 की रात जितेंद्र ने परिजनों के साथ मिलकर बहन रन्नो के साथ मारपीट कर उसे फांसी लगाकर मार डाला ।पुलिस ने विवेचना के बाद खीरों निवासी जितेंद्र कोरी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति को सजा सुनाई।

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