बहराइच: 21 साल पुराने मामले में भाजपा विधायक सुरेश्वर को 2 साल की सजा, 2500 रुपए का अर्थदंड

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Published By Deepak Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। जिले के एमपी एमएलए कोर्ट/न्यायालय अपर सिविल जज ने 21 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की सजा के साथ ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसको लेकर जिले के राजनीतिक महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि विधायक के वकील की तरफ से जिला न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल गई है।

जिले के महसी विधान सभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने व एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था।

अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय पर मामला चला। गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया। एमपी एमएलए कोर्ट/न्यायालय अपर सिविल जज अनुपम दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ढाई हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

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