बीपीएड डिग्री प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं: हाईकोर्ट

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक आदेश में कहा है कि प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएड की डिग्री उपयुक्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि बीपीएड डिग्री बीटीसी की वैकल्पिक शैक्षिक योग्यता भी नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने राकेश कुमार की विशेष अपील को खारिज करते हुए पारित किया। अपीलार्थी की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए, दलील दी गई कि बीपीएड डिग्री बीएड के समतुल्य है लिहाजा वह सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने के लिए योग्य है।

यह भी पढे़ं: कौशांबी: तहसीलदार का पैर पकडकर गिड़गिड़ाती रही महिला, नहीं पसीजा दिल, मकान पर चलवा दिया बुलडोजर

संबंधित समाचार