Chitrakoot News: ग्राहक पर डाला था खौलता तेल, अब भुगतनी पड़ेगी दस साल की जेल, देना होगा इतना जुर्माना

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चित्रकूट में आरोपी को कोर्ट ने दस साल जेल की सजा सुनाई।

चित्रकूट में अंडे की गुणवत्ता पर सवाल करने पर युवक पर खौलता तेल डालने के मामले में दोषी दुकानदार को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसे 11,500 रुपये अर्थदंड भी दिया है।

चित्रकूट, अमृत विचार। अंडे की गुणवत्ता पर सवाल करने पर युवक पर खौलता तेल डालने के मामले में दोषी दुकानदार को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसे 11,500 रुपये अर्थदंड भी दिया है। 

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 18 जून 2015 को मानिकपुर निवासी नंद किशोर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा पंकज गांधीनगर निवासी मन्नू उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता के यहां अंडा लेने गया था। इस दौरान अंडे की गुणवत्ता को लेकर पंकज ने सवाल किया तो नाराज मन्नू ने उस पर दुकान से खौलता हुआ तेल उठाकर डाल दिया। इससे उसका चेहरा पूरी तरह झुलस गया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद झुलसे युवक का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध मन्नू उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता को 10 वर्ष कारावास की सजा दी। कोर्ट ने मन्नू को 11,500 रुपये अर्थदंड भी दिया।

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