अबू सालेह मंडल को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा, रोहिंग्याओं व अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का है आरोपी

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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लखनऊ, विधि संवाददाता। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं की मदद में अवैध गतिविधि में लिप्त रहने के आरोपी अबू सालेह मंडल को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है। पुलिस रिमांड की यह अवधि 10 जनवरी को सुबह दस बजे से 16 जनवरी को शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी।

एटीएस के विवेचक धर्मेंद्र सिंह यादव की ओर से दी गई अर्जी पर एसपीओ नागेन्द्र गोस्वामी व विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने दलील दी कि अभियुक्त अबू सालेह मंडल ने पूछताछ में बताया था कि वह पश्चिम बंगाल में अब्दुल्ला गाजी व उनके साथियों की मदद से अवैध रूप से रह रहे, बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं की मदद करता था। दलील दी गई कि पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि इस कार्य में वह और उसके साथ गोपनीयता बनाए रखते हुए, अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशियों को अपना परिचय बताते हुए, भारत में स्थापित करने के लिए घर आदि बनवाने में मदद किया करते हैं।

कहा गया कि अभियुक्त ने गिरफ़्तारी के बाद हुई पूछताछ में बताया है कि अवैध बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं की मदद के लिए फर्जी बिल, ई रिक्शा एवं उनकी सूची मदरसे की ऑफिस में रखी है जिसे वह बरामद कराया सकता है तथा कोलकाता में उस स्थान को भी दिखा सकता हैं जहां पर वह हवाला के माध्यम से रुपए प्राप्त करता था।

अदालत ने 24 परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपी को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देते हुए कहा है कि अभियुक्त द्वारा किए गए कथन के अनुसार अगर बरामदगी होती है तो यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा।

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