बदायूं: शातिर अपराधी की 12.22 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क
वर्ष 2018 में उसके खिलाफ हुई थी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
बदायूं, अमृत विचार: शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्ती बरकरार है। मंगलवार को सहसवान तहसीलदार और सीओ कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में थाना मुजरिया की इंस्पेक्टर रेनू सिंह ने गांव बक्सर खालसा में मुनादी करतो हुए अपराधी की 12 लाख 22 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
कोतवाली सहसवान क्षेत्र के गांव बक्सर खालसा निवासी कर्रु उर्फ राकेश पुत्र कुंवरपाल शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ चोरी, दुष्कर्म, मारपीट, रंगदारी, जानलेवा हमला आदि की रिपोर्ट दर्ज हैं। अन्य जिलों में भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कराने से डरते हैं।
जिसके चलते पुलिस ने 2018 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की थी। प्रशासन ने उसकी संपत्ति का आंकलन किया। जिलाधिकारी मनोज कुमार से अवैध रूप से कमाई उसकी संपत्ति कुर्क करने का अनुमोदन मांगा। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक ने गांव में मुनादी कराते हुए संपत्ति कुर्क की है।
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