दिल्ली: ‘सेंट्रल रिज’ इलाके में पेड़ों की ‘कटाई’ पर एनजीटी ने रक्षा मंत्रालय को किया नोटिस जारी 

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के ‘सेंट्रल रिज’ इलाके में सेना मुख्यालय द्वारा पेड़ों की कथित कटाई के मामले में रक्षा मंत्रालय और दो अन्य को नोटिस जारी किये हैं। हरित पैनल उस मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने सेना मुख्यालय द्वारा 8.78 हेक्टेयर क्षेत्र को साफ करते समय पेड़ काटे जाने के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि सेना ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण कानून, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम सहित विभिन्न पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया है। पीठ ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा, "संबंधित समाचार पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे का खुलासा करती है।"

इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और रक्षा मंत्रालय (सचिव के जरिये) को प्रतिवादी बनाया गया है। हरित अधिकरण ने नोटिस जारी करने के बाद कहा कि मंत्रालय के वकील ने इसे (नोटिस) स्वीकार कर लिया है और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। पीठ ने मंत्रालय का अनुरोध स्वीकार करते हुए शेष दोनों प्रतिवादियों से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख निर्धारित की गयी। 

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