रायबरेली: कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड, नौ साल पहले हुई थी जघन्य वारदात

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Published By Sachin Sharma
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रायबरेली। सलोन कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब नौ साल पहले हुए हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रूपए अर्थदंड लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन थाना क्षेत्र के उमरन निवासी जलद सिंह ने दर्ज कराई थी।रिपोर्ट के अनुसार 7 अगस्त 2014 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे वादी का बेटा हरिकरन सिंह दरवाजे पर बैठा था। तभी मकान के विवाद के चलते बब्बू सिंह व संगम सिंह बाइक से आकर बेटे को गालियां देने लगे। इसी दौरान बब्बू ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से वादी के बेटे को गोली मार दी व भाग गए। इस दौरान इलाज में हरिकरन की मौत हो गई।

पुलिस ने विवेचना के बाद ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी बब्बू सिंह उर्फ अनंत सिंह, देवशरण सिंह व संगम सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ट्रायल के दौरान देवशरण की मृत्यु हो गई,वहीं किशोर होने के कारण संगम सिंह की पत्रावली पृथक कर विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अनंत को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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