मुरादाबाद : प्राधिकरण की जेसीबी ने गजरौला, सलारपुर क्षेत्र में तोड़ा अवैध निर्माण

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Published By Priya
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अवैध तरीके से भू-विभाजन कर कराया गया था निर्माण

मुरादाबाद, अमृत विचार। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को गजरौला, सलारपुर, भानपुर फाटक के पास अवैध तरीके से भू-विभाजन कर काटे गए भूखंड पर निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराया। मामले में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, जिसका पालन टीम ने कराया।

प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम सहायक अभियंता एनएस तोमर, केके शुक्ला के नेतृत्व में गजरौला क्षेत्र में अवैध भू-विभाजन कर एनएच 24 पर ग्राम भानुपर फाटक पर अरुण कुमार सिंघल द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि में की चहारदीवारी व अन्य निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराया। इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के अंतर्गत वाद में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था। 

इसी क्रम में टीम ने ग्राम सलारपुर में अरविंद चौधरी द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि में कराए गए अवैध निर्माण और एएसपी फैक्ट्री के सामने रॉकी द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि में की गई अवैध भू-विभाजन व 20 मीटर लम्बी आरसीसी की सड़क को तोड़ा। इसके अलावा टीम ने ग्राम भानपुर फाटक के पास मोहम्मद यूसुफ द्वारा लगभग 4 बीघा भूमि में अवैध भू-विभाजन कर कराए गए निर्माण और ग्राम नाईपुरा में राम मन्दिर के पास भूरे और अंकित द्वारा लगभग 7 बीघा भूमि में कराए अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में जेसीबी से ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण व प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ थाना गजरौला की पुलिस टीम उपस्थित रही।

प्राधिकरण की सचिव अंजूलता ने जनसामान्य से अपील की है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण कार्य न करें। ऐसा मिलने पर प्राधिकरण द्वारा इसे कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। अवैध रूप से भू-विभाजन कर निकाले गए भूखंड और इस पर किए गए निर्माण अवैध हैं। प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्त कर सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की है। इसलिए कोई भी भवन और भूखंड खरीदने से पहले उसके वैधता की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।

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