बहराइच : सूचना आयुक्त ने जिला विकास अधिकारी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, जानें क्या है मामला 

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Published By Jagat Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। सूचना देने में लगातार हीलाहवाली बरतने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त ने जिला विकास अधिकारी के खिलाफ अर्थदंड से दंडित करने की कार्रवाई की है। सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी सूचना उपलब्ध न कराने के मामले को गंभीर बताते हुए जिला विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना ठोंकते हुए जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से वसूलने के निर्देश दिए है।

शहर के चौक बाजार स्थित कमल पैलेस निवासी रोशनलाल नाविक ने जनसूचना अधिकार के तहत डीएम कार्यालय के जनसूचना अधिकारी से 22 जनवरी 2021 को अंर्तजातीय/अंर्तधार्मिक दंपत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने संबंधी नियमावली को लेकर तीन बिंदुओ पर सूचनाएं मांगी थी। सूचना आयुक्त के निर्देश पर डीएम के जनसूचना अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट की ओर से राहुल मिश्रा सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की कोर्ट पर 17 मार्च 2023 को उपस्थित होकर अवगत कराया कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना डीएम कार्यालय से संबंधित न होकर प्रश्नगत सूचना जिला विकास अधिकारी द्वारा दी जानी है। जिला विकास अधिकारी को आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए पत्रावली हस्तांतरित की जा चुकी है। 

इसके बाद सूचना आयुक्त द्वारा जन सूचना अधिकारी/जिला विकास अधिकारी को तीन दिनों के अंदर वादी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। लेकिन जिला विकास अधिकारी महेंद्र कुमार पांडेय द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिसको संज्ञान में लेते हुए सूचना आयुक्त की कोर्ट ने जिला विकास अधिकारी के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना ठोंका है। सूचना आयुक्त ने मामले में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग को निर्णय की प्रति भेजते हुए आरोपित की गई अर्थदंड की धनराशि की वसूली जिला विकास अधिकारी के वेतन से कराने का निर्देश देते हुए इसकी अख्या आयोग को अवगत कराने को कहा है।

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