नाबालिग से दुराचार के आरोपी को बीस साल की कैद, पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा

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अमृत विचार लखनऊ: नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी तेज किशन खेड़ा, काकोरी निवासी पिलकी उर्फ जितेंद्र को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 52 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
      अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव, अनुपमा श्रीवास्तव एवं विनय तिवारी ने अदालत को बताया की इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता की पिता द्वारा 30 अक्टूबर 2015 को काकोरी थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में वादी ने कहा है कि उसकी 13 वर्षी पुत्री घर से कबीर पंथ आश्रम निकट टीआर पब्लिक स्कूल भंडारे में शामिल होने के लिए जा रही थी तभी रास्ते में उसी के गांव के रहने वाला पिलकी उर्फ जितेंद्र ने उसकी बेटी को जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठा लिया और ईट गांव के निकट बाग में ले जाकर दुराचार किया।

यह भी कहा गया है कि आरोपी ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर कहा कि अगर किसी से घटना के बारे में बताया गया तो वह उसे जान से मार देगा। अदालत में आरोपी को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

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