बेटी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, इस कारण से कर दी हत्या
अमृत विचार लखनऊ। झाड़ फूंक एवं तांत्रिक के चक्कर में पड़कर अपनी बेटी की हत्या करके उसकी लाश को जमीन में गाड़ने के आरोपी सबदल बाग कैसरबाग निवासी राजकुमार कोरी को अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण पांडे ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट आरोपी राजकुमार कोरी के छोटे भाई सुनील ने 29 अक्टूबर 2016 को कैसरबाग थाने में लिखवाई थी जिसमें उसने कहा था कि उसका भाई राजकुमार कोरी अपनी 13 साल की पुत्री नैंसी के साथ एक ही घर में अलग कमरे में रहता था। अदालत को बताया गया कि नैंसी पिछले 5-6 माह से बीमार चल रही थी तथा उसका भाई आरोपी राजकुमार पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करता था तथा उसका इलाज ढंग से नहीं करता था।
कहा गया कि 29 अक्टूबर को घर का ताला बंद करके आरोपी कहीं चला गया तथा नैंसी जब दिखाई नहीं पड़ी तो शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो पलंग के नीचे जमीन उभरी हुई थी तथा खोदने पर नैंसी का शव बरामद हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी होने पर पता चला कि आरोपी ने आपनी पुत्री का झाड़ फूंक के चलते गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा शव को जमीन में गाड़ दिया था।
