मुरादाबाद : पूर्व सांसद और 19 समर्थक आचार संहिता उल्लंघन में बरी

Amrit Vichar Network
Published By Priya
On

ठाकुरद्वारा(मुरादाबाद), अमृत विचार। न्यायालय ने पूर्व सांसद सर्वेश सिंह समेत 19 समर्थकों को 16 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन  मामले में बरी कर दिया है। पूर्व सांसद समेत 32 लोगों के खिलाफ कोतवाली में 2007 के विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति जुलूस निकालकर  आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।  
 
विधानसभा चुनाव 2007 में प्रत्याशी सर्वेश सिंह और 30 नामजद समर्थकों के साथ 150 लोगों के खिलाफ सात मार्च 2007 को ठाकुरद्वारा-डिलारी मार्ग पर 50 वाहनों में सवार होकर जुलूस निकालने पर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते धारा-144 का उल्लंघन मानकर मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोपियों की जमानत होने के बाद न्यायालय में लगभग 16 सालों से यह वाद चल रहा है। न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश मुरादाबाद ने सुनवाई की।

 अभियोजन की ओर से सरकारी वकील मोहन लाल ने पैरवी की जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह और राजीव कुमार गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने सर्वेश सिंह, एजाज अंसारी, जाकिर अंसारी, अखलाक, अमरीश, राधेश्याम, रईस अहमद, मनोज कुमार, अनुपम शर्मा, श्याम सिंह, रिजवान अली, मीनू चौहान, जुल्फिकार उर्फ जिल्लू, विपिन कुमार, रईस अहमद, हाजी नूर हसन, ओमकार विश्नोई, वीर सिंह को दोष मुक्त कर बरी कर दिया है। अधिवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान नामजद 11 लोगों की मौत हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:- मुरादाबाद: आजम खां के बेटे की उम्र निर्धारण मामले में पूरी हुई बहस, 24 को अगली सुनवाई

संबंधित समाचार