गोंडा: कोर्ट की अवहेलना करने में फंसे मनकापुर कोतवाल, रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश, हड़कंप 

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Published By Sachin Sharma
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गोंडा। मनकापुर कोतवाल राजकुमार सरोज न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने और कोर्ट को गुमराह करने के मामले में फंस गए हैं। कोतवाल के रवैये पर नाराजगी जताते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने उन पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही मुकदमाती ट्रक का सामान गायब होने पर कोतवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त पूर्व कोतवाल पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और इस कार्रवाई को दोनों पुलिस अधिकारियों की चरित्र पंजिका पर अंकित करने का आदेश दिया है।

कोर्ट की कार्रवाई से सकते में खाकी!

कोर्ट की इस कार्रवाई से पुलिस‌ महकमें में हड़कंप मचा है। वर्ष 2015 में मनकापुर पुलिस ने एक ट्रक को सीज किया था और इस संबंध में जालसाजी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मुकदमें का ट्रायल अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत पर चल रहा है। शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सहित मौजूदा प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज से थाने में दाखिल ट्रक के संबंध में सत्यापन आख्या तलब की थी‌ और नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था लेकिन प्रणाली निरीक्षक की तरफ से कोर्ट के निर्देशों का जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट ने समन भी भेजा लेकिन कोतवाल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

ट्रक की जांच में पार्ट मिले गायब 

जब कोर्ट ने सीज किए गए ट्रक को न्यायालय के समक्ष लाने की बात कही तो कोतवाल की तरफ से कहा गया कि ट्रक चलने की स्थिति में नहीं है। इस पर कोर्ट ने तकनीकी कमेटी से ट्रक की जांच कराया तो ट्रक के कई पार्ट गायब मिले। कोतवाल की मनमानी और ट्रक के पार्ट गायब होने पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी की और उनके खिलाफ दो सौ रुपये का जुर्माना लगाने तथा ट्रक का पार्ट चोरी किए जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश एसपी को दिया है। इसके अलावा पूर्व कोतवाल सुधीर कुमार सिंह पर भी कोर्ट मे पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाते हुए इस धनराशि को उनके वेतन से कटौती करने और कार्रवाई को चरित्र पंजिका में अंकित करने का आदेश दिया है।

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