बदायूं: गांवों में मकान बनाने पर भी नक्शा पास कराना होगा जरूरी, सरकार ने जारी किया आदेश
जिला पंचायत से पास करेगा नक्शा, तभी गांवों में करा सकेंगे निर्माण कार्य
बदायूं, अमृत विचार। अब गांव कस्बों में भी घर, मकान, दुकान बनाना मुश्किल हो गया है। शासन के नए दिशा निर्देशों के तहत गांवों में बनाए जाने वाले मकान दुकानों का जिला पंचायत से नक्शा पास करना जरूरी होगा।
गांव देहात में अब तक लोग अपने हिसाब से मकान और दुकानों का निर्माण करा लेते थे। खेत खलिहानों में मिट्टी डाल कर मकान बनाए जा रहे हैं। कभी मकान निर्माण पर सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन अब सरकार के नए आदेश के बाद गांव कस्बों और देहात में मकान दुकान बनाना मुश्किल हो गया है। शासन से जारी दिशा निर्देशों के तहत गांव में यदि सौ गज से अधिक जगह में दुकान बनाते हैं तो जिला पंचायत से नक्शा पास कराना जरूरी होगा। दुकान मालिक का नाम पता जिला पंचायत में दर्ज किया जाएगा।
इसी तरह मकान बनाने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत तीन सौ गज से कम जगह में मकान का निर्माण कराने पर किसी तरह के नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि तीन सौ गज से अधिक जमीन पर मकान बनाया जा रहा है तो मकान स्वामी को अपना पूरा ब्यौरा जिला पंचायत को देना होगा।
साथ ही मकान का नक्शा भी जिला पंचायत से पास कराना होगा। जो लोग बिना नक्शा पास कराए अब मकानों का निर्माण कराएंगे उनसे कारण पूछा जाएगा। नए नियम बन जाने से एक ओर तो सरकार के पास नव निर्मित मकानों की पूरी जानकारी होगी। दूसरे जिला पंचायत के पास भी मकान स्वामी का पूरा व्योरा मौजूद होगा। जिला पंचायत प्रशासन ने नक्शा पास करा कर भवन निर्माण कराने के लिए जिले में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे।
व्यापारिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए सौ गज तक की छूट दी गयी है, जबकि मकान बनाने को तीन सौ गज की छूट दी गयी है। यदि तीन सौ से अधिक जगह पर मकान बनाया जा रहा है तो उसका नक्शा पास कराना जरूरी होगा। नक्शा पास कराने में कोई चार्ज नहीं लगेगा। हां कुछ समय अधिक लग सकता है। क्योंकि नक्शा बनाने वाला कर्मचारी मौके पर जाकर देखेगा उसके बाद ही नक्शा पास किया जाएगा। सरकार का यह आदेश पिछले साल अक्टूबर में ही आ गया था, लेकिन इस पर गंभीरता से अमल नहीं किया गया। अब सरकार ने इस पर सख्ती से काम करने के आदेश दिये हैं-सुरेन्द्र कुमार दुबे - अपर मुख्य अधिकारी।
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