Kanpur News: आगजनी कांड के आरोपी शकील चिकना की जमनात याचिका खारिज... दो गवाहों के लिखित बयान पेश

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कानपुर में आगजनी कांड के आरोपी शकील चिकना की जमनात याचिका खारिज।

कानपुर में आगजनी कांड के आरोपी शकील चिकना की जमनात याचिका खारिज हो गई। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ चार प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश किए।

कानपुर, अमृत विचार। आगजनी कांड में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान के साथ सह आरोपी शकील चिकना जमानत याचिका एडीजे 11 की कोर्ट ने खारिज कर दी।

जमानत याचिका पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि घटना में शकील चिकना शामिल था, जिसके आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। 

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के साथ शकील चिकना पर आरोप है।

शकील चिकना ने एडीजे 11 सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी, जो गुरुवार को खारिज कर दी गई। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि शकील चिकना घटना में शामिल था और उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए।

आरोप पत्र में चार प्रत्यक्षदर्शी गवाह आसिफ, शारिक अली बरकाती, निखिल व विष्णु कुमार सैनी ने घटना में शकील चिकना के घटना में संलिप्त होने की बात कही है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शकील चिकना की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

ज्वलनशील पदार्थ भरी बोतले आग में फेंकते देखा

निखिल ने अपने बयान में बताया कि वह मित्र विष्णु कुमार के साथ गल्ला गोदाम चौराहा होते हुए केडीए मार्केट में शापिंग करने जा रहा था। वह चौराहा पर पहुंचे ही थे तो देखा की विधाकय के साथ शकील चिकना मौजूद था।

आरोपी अपने थैले से बोतले निकाल कर आग में फेंक कर वाहनों से भाग रहे थे। बोतलों को फेंकने के दौरान आग विकराल हो रही थी। 

आगजनी कांड में सह आरोपी शकील चिकना जमानत एडीजे 11 की कोर्ट ने खारिज कर दी गई है। शकील चिकना के खिलाफ चार प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही कोर्ट में हुई है। जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।- भास्कर मिश्रा, सहायक शासकीय अधिवक्ता

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