Chitrakoot News: अपहरण, गैंगरेप में दो भाइयों समेत पांच को 20 साल कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में अपहरण, गैंगरेप में दो भाइयों समेत पांच को 20 साल कैद।
चित्रकूट में अपहरण, गैंगरेप में दो भाइयों समेत पांच को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। दुकान जा रही लड़की को अगवाकर सामूहिक दुराचार करने के मामले में त्वरित न्यायालय ने दो भाइयों समेत पांच लोगों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इनको अर्थदंड भी दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 10 सितंबर 2017 को मऊ के तत्कालीन उप जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि 15 जून 2017 को वह पिता व भाई के साथ बड़ी बेटी की वरीक्षा के लिए प्रयागराज जनपद गया था। उसी दिन उसकी छोटी बेटी सामान लेने दोपहर को दुकान जा रही थी।
इस दौरान रास्ते में रैपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बसंतलाल ने अपने घर के बाहर उसकी बेटी का मुंह दबाया और अंदर बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे उसके बेटे ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। इस पर बसंतलाल के भाई फूलचंद्र और पिता रामबहादुर ने उसे गालीगलौज कर भगा दिया।
इसकी सूचना दिए जाने पर डायल 100 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब तक लड़की को गायब किया जा चुका था। कई महीनों के बाद लड़की का पता चलने के बाद पुलिस के साथ जाकर मध्यप्रदेश से शिकायतकर्ता लड़की को वापस घर लाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का बयान दर्ज कराया और चिकित्सीय परीक्षण कराया था।
पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने अपहरण के बाद उसके साथ कई लोगों ने दुराचार किया और मध्यप्रदेश में बेच दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध बसंतलाल, योगेश उर्फ उगेश, फूलचंद्र, अजय गुप्ता व अमृतलाल को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इन को अर्थदंड भी दिया।
