Chitrakoot: मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को 20 साल कैद... 56 दिन में मिली सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
चित्रकूट में मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई।
चित्रकूट में मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी को कोर्ट ने 56 दिन में सजा सुनाई।
चित्रकूट, अमृत विचार। त्वरित एवं प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश ने मासूम बालिका से दुराचार की घटना के 56 दिन के अंदर निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने आरोपपत्र दाखिल होने के 27 दिन बाद दोषसिद्ध आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। इसे 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि चार दिसंबर 2023 को राजापुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में सोनू रैदास उसकी सात वर्षीया बेटी को घर के सामने से उठा ले गया और खेत में उसके साथ दुराचार किया। रक्तरंजित अवस्था में बालिका रोते हुए घर पहुंची और परिवारवालों को इस संबंध में बताया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से आरोपी जेल में है। पुलिस ने इस मामले में 27 दिन पूर्व न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
राजापुर क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस ने समय से गवाहों को पेश कराते हुए प्रभावी पैरवी की थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने सोमवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध सोनू रैदास को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
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