सुलतानपुर: कूरेभार एसओ समेत सात पर मुकदमे की अर्जी हुई दाखिल, पीड़ित ने लगाया यह 'जघन्य' आरोप!

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

सुलतानपुर। चार पहिया वाहन नहीं देने पर थाने में बुलाने और मुर्गा बनाकर प्रताड़ित करने के मामले में कूरेभार थानाध्यक्ष समेत आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर सीजेएम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब किया है।

कूरेभार थाना क्षेत्र के ढेसरुआ गुप्तारगंज निवासी मिर्जा शोएब बेग ने गांव के एक व्यक्ति से सात साल पूर्व भूमि खरीदी थी। जिसमें हस्तक्षेप पर बीते साल एक मुकदमा कूरेभार थाने में दर्ज कराया था। मिर्जा शोएब बेग ने आरोप लगाया है कि पुलिस बार-बार उसे थाने पर बुलाती है और फ्री में चार पहिया वाहन की मांग करती है। इंकार करने पर बीती एक जनवरी को पुलिस ने थाने पर बुलाया और विपक्षियों से मिलकर उसे मुर्गा बनवाकर थाना परिसर में घुमाकर प्रताड़ित किया। याचिका में थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, एसआई श्रीराम मिश्र, सिपाही अजीम तथा गांव के चार अन्य लोग आरोपी हैं।

नगर कोतवाल समेत 3 की आपत्ति कोर्ट में दाखिल

कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक श्रीराम पांडेय, उप-निरीक्षक गिरीश चंद्र अग्निहोत्री और दीवान अभिषेक मिश्रा मानवाधिकार के हनन और गाली गलौज कर अपमानित करने के आरोपों में दाखिल मुकदमे में बुधवार को नगर कोतवाल व अन्य की आपत्ति अधिवक्ता संतोष पांडेय ने दाखिल की। मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 फरवरी की तारीख नियत की है। 

विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों पर नोटिस जारी की थी, जिस पर वे अधिवक्ता संतोष पांडेय के जरिए बीती तारीख पर कोर्ट में हाजिर रहे। कोतवाली नगर क्षेत्र के पांचों पीरन निवासी रिजवान अहमद ने अधिवक्ता शेख नजर अहमद के जरिए तीनों के खिलाफ याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि बीते 12 दिसंबर को गांव के नूर मोहम्मद और राजेश कुमार के बीच हुए भूमि विवाद को सुलझाने गए रिजवान को आरोपी पुलिस कर्मियों ने कोतवाली में गाली गलौज कर अपमानित कर मानवाधिकार का हनन किया और सुविधा शुल्क की मांग की।

यह भी पढ़ें: योगी सरकार ने फिर चलाई 'तबादला एक्सप्रेस', इन अधिकारियों को किया गया इधर से उधर, जानें नाम

संबंधित समाचार