Barabanki court news : भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, लगाया 20 हजार का अर्थदंड
बाराबंकी, अमृत विचार। चार वर्ष पहले भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त को दोषी मानते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला टिकैतनगर थाना क्षेद्ध के बनगांवा का है। यहां के निवासी मथुरा प्रसाद ने 10 अगस्त को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके बडे़ बेटे की हत्या छोटे बेटे श्याम विहारी ने की है। इस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन विवेचक पीके झा ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुकत श्याम बिहारी को बडे़ भाई की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारवास व 20 हजार रुपये की सजा सुनाई।
खूनी संघर्ष के मामले में दंपति को तीन-तीन साल की कैद
खूनी संघर्ष के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दंपति को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला जैदपुर थाना क्षेत्र के नवाबपुर कोडरी का है। यहां के निवासी पीड़ित पिता ने 24 मई 2017 को थाने में दी तहरीर में बताया कि कल्लू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर धारादार हथियार से हमलाकर मारपीट की। इस पर पुलिस ने अभियुक्त कल्लू और उसकी पत्नी जुगराता पर मारपीट, जानलेवा, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। उसके बाद अभियुक्तों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्यों को संकलित कर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर दंपति को गंभीर मारपीट का दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं जानलेवा हमला, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दंपति को दोषमुक्त किया।
दुराचारी को सात वर्ष की कैद
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। मामला टिकैतनगर थाना क्षेत्र के रानीमऊ तराई का है। यहां के निवासी पीड़ित पिता ने दो अक्टूबर 2017 को पुलिस का दी तहरीर में बताया कि अजय गुप्ता ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर अभियुक्त अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक ने किशोरी के चिकित्सीय परीक्षण व बयान के साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाकर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अजय को दोषी करार देते हुए बुधवार को सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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