बदायूं: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी पुरुष को उम्रकैद और महिला को 10 साल की सजा

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Published By Moazzam Beg
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बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म के पुरुष आरोपी को उम्रकैद व 65 हजार रुपये जुर्माना और महिला आरोपी 10 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों की सजा एक साथ चलेंगी। तीसरे आरोपी की पत्रावली पृथक की गई हैं जबकि चौथे आरोपी की मुकदमा के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

वादिनी मुकदमा ने 20 फरवरी 2015 को कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली ममता आपराधिक किस्म की महिला है। वह घर पर कच्ची शराब तोड़ती है। 19 फरवरी 2015 की रात लगभग 10 बजे ममता, शहर के मोहल्ला लालपुल निवासी पिंटू और अन्य दो लोग उनके घर में घुस आए थे। मारपीट करके उनके पति को बंधक बनाया। और उनकी 13 साल की जबरिया खींचते हुए मारते-पीटते ले गए।

गांव के बाहर जंगल में ले जाकर तीन लड़कों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाया। गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी वहां से जाने लगे। उनके पास तमंचे होने की वजह से कोई उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दो घंटे के बाद लोगों ने महिला के पति को बंधनमुक्त कराया। फिर किशोरी की तलाश शुरू की गई। किशोरी खेत में बुरी हालत में पड़ी मिली। उसके बहुत चोटें आई थीं। 

न्यायालय में पिंटू पुत्र राजेंद्र कुमार, ममता पत्नी छत्रपाल पर नाबालिग लड़की को ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए पिंटू ओर ममता को सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी कपिल की पत्रावली अलग कर दी गई जबकि चौथे आरोपी मुकेश की मुकदमा के दौरान मौत हो चुकी है।

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