Budaun News: पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास, 35 हजार जुर्माना

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Published By Vikas Babu
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बदायूं, अमृत विचार: हत्या करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने आजीवन कारावास समेत 35 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र के मोहल्ला मछली बाजार निवासी जयकुमार पुत्र मनोज ने 6 फरवरी 2022 को तहरीर देकर बताया कि उसी दिन सुबह लगभग 9 बजे उनकी मां पिंकी किसी काम से घर के बाहर गई थीं। मोहल्ला मुस्तफाबाद में बब्बू धर्मकांटा के सामने उनके पिता मनोज ने पिंकी को चाकू मार दिया।

पिंकी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। पिंकी को रुदायन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। थाना इस्लामनगर पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक विजेंद्र सिंह ने जांच करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

न्यायालय में मृतक के पति मनोज पुत्र प्रकाश पर पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह राठौड़ और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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