Budaun News: कोर्ट का बड़ा फैसला, कातिलाना हमला करने के आरोपी दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल की सजा

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Published By Vishal Singh
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गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सिंघल ने सुनाया फैसला, दोषियों पर डाला दो-दो हजार रुपये जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। कातिलाना हमला करने के आरोपी दो सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सिंघल ने पांच-पांच साल के कारावास समेत दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला संभल की कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गांव झुकैरा निवासी महेश ने 18 जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि उनके तहेरे भाई नरोत्तम पुत्र रामचंद्र ने उसी दिन शाम लगभग साढ़े पांच बजे अपने खाली पड़े प्लाट में बाथरूम करने के लिए गए थे। इसी दौरान गांव निवासी विरेश के खेत में पहले से घात लगाकर बैठे बबलू व मनवीर पुत्र रामदास असलाह लेकर बाहर निकलकर नरोत्तम के पास आए और उन्हें पकड़ लिया। बबलू ने जान से मारने की नीयत से नरोत्तम पर फायर किया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 

हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर नरोत्तम मौके पर पहुंचे। घायल को इलाज के लिए अलीगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां से इलाज कराने के बाद भी नरोत्तम चलने फिरने लायक नहीं हैं। न्यायालय में बबलू व मनवीर के खिलाफ नरोत्तम पर कातिलाना हमला के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अरविंद लाल व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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