Kanpur: तीन सगे भाइयों को मिला आजीवन कारावास; सिर्फ इस वजह से की थी युवक की हत्या...
कानपुर, अमृत विचार। पनकी थानाक्षेत्र में वर्ष 2019 में पुरानी रंजिश में युवक की गोली मार कर हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास व 32-32 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
पनकी, दमगड़ा गांव निवासी विनय कुमार धनगर ने वर्ष 2019 में पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि दो अक्टूबर 2019 को उसके पिता श्रवण कुमार पाल मौसा अनिल पाल के साथ स्कूटी से सरसई मंदिर से लौट रहे थे, जबकि वह पीछे-पीछे बाइक से आ रहा था। विनय के मुताबिक डी.आर पब्लिक स्कूल के पास पहले से घात लगाए धर्मेंद्र पाल ने श्रवण कुमार को गोली मार दी।
धर्मेंद्र के भाई अंकित व संजय ने श्रवण पर बांका व कुल्हाड़ी से वार कर दिया। विनय पर भी हमला किया, जिससे वह घायल हो गया था। घटना में श्रवण की मौके पर मौत हो गई थी। पनकी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तीनों आरोपियों को जेल भेजा था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम राजेश चौधरी की कोर्ट में विचाराधीन था।
एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि घटना के चश्मदीद विनय कुमार व उसके मौसा अनिल कुमार समेत नौ गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए थे। कोर्ट ने तीनों सगे भाईयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 32-32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पिता की मौत का मानते थे दोषी
एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि दोषियों के पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। दोषी उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार श्रवण कुमार पाल को मानते थे। जिसके कारण वह उनसे खुन्नस रखते थे। इसी खुन्नस के कारण दोषियों ने हत्या को अंजाम दिया था।
