रामपुर: युवक की हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास
रामपुर, अमृत विचार। युवक की हत्या के मामले में छह दोषियों को एडीजे द्वितीय कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने बुधवार को सभी को आजीवन कारावास और एक लाख आठ हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के गांव आलियागंज से जुड़ा है । आलियागंज के रहने वाले इस्माइल की गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सेंटर पर खड़ी थी। इस दौरान ट्राली से एक पुली बिना कहे कुछ लोगों ने उतार ली थी। जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने बिना पूछे ट्रैक्टर से पुली उतारे जाने का विरोध किया था। जिसके बाद आरोपियों ने रिजवान और इस्माइल को 24 दिसंबर 2014 को लाठी डंडो से पीटकर घायल कर दिया था। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पुलिस ने दो सगे भाई शहादत,महबूब और इरशाद सुलेमान, आलेहसन,इस्लाम के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर ली थी। जबकि इलाज के दौरान रिजवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एनसीआर को तरमीम करते हुए धारा 302 सहित कई धाराएं बढ़ा दी थीं। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी।
बुधवार को दो सगे भाई सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास और सभी पर एक लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना कर अदा करने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस की ओर से भी सख्त पैरवी की गई। पैरोकार तेजवीर सिंह ने भी काफी मेहनत की और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया।
मेरठ में हो गई थी रिजवान की मौत
एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया,कि रिजवान और उसके भाई इस्माइल को आरोपियों ने पीट-पीटकर घायल कर दिया था। रिजवान की हालत गंभीर होने पर उसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया था। जहां सात दिन के बाद रिजवान की मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। करीब सात साल के बाद फैसला आया है।
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