प्रतापगढ़: किशोरी से दुष्कर्म व धमकी के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 25 साल कैद की सजा, लगाया अर्थदंड

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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने  के आरोपी को दोषी पाते हुए 25 वर्ष की कारावास और 30 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 15 वर्षीय भांजी अपने मां बाप की न मौजूदगी में घर पर अकेली अपने भाई के साथ रहती है। उसने फोन से सूचना दी कि उसके घर पर आए हुए संतोष पाल ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया। उसने बताया कि संतोष पाल ने उसके भाई को पहले  बाजार भेज दिया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। 

पीडिता ने भी कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि संतोष पाल वर्ष 2023 में 9 अप्रैल के दिन मेरे घर आए उसे समय मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मुंबई गए थे। उसने मेरे भाई को पैसा देकर सब्जी व अंडा लेने के लिए बाजार भेज दिया व मोबाइल चार्जिंग में लगाने के लिए मुझे दिया और कहा कि इसको चार्ज में लगा दो। पीड़िता ने बताया कि जब वह कमरे में मोबाइल चार्जिंग में लगाने गई तो संतोष पाल ने पीछे से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरन गलत काम किया। 

न्यायालय ने उपरोक्त मुकदमे में  25 अगस्त 2023 को आरोप विचरित किया गया। न्यायालय ने उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण आरोप विचरित होने के 6 माह के अंदर किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया। 

वहीं 14 दस्तावेज साक्ष्यों को भी साबित कराया गया। संतोष कुमार पाल निवासी आनापुर भीखीपुर थाना चांदा जिला  सुल्तानपुर को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कारावास और 30 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।  उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।

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