बरेली: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 2018 में पीड़िता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

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कोर्ट ने 80 हजार का जुर्माना भी डाला

बरेली, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी फतेहगंज पश्चिमी ग्राम खिरका निवासी प्रेम बाबू परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 80 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।

सरकारी वकील कुलदीप श्रोतिया ने बताया कि पीड़िता ने 5 फरवरी 2018 को थाना इज्जतनगर में तहरीर देकर बताया था कि वह अलीगढ़ में रहती है। नशा सुंघाकर दो लड़के अलीगढ़ से ट्रेन से लेकर बरेली आए और यहां स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन पर एक व्यक्ति शौचालय के पास मिला। वह बहलाकर अपने घर ले आया और दुष्कर्म किया। वह चुपके से मौका पाकर उसके घर से भाग आई। डेलापीर चौराहे पर बदहवास हालत में खड़ी थी। वहां पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों पर बहलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद प्रेम बाबू के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह परीक्षित कराए।

बच्ची संग छेड़खानी के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर
विधि संवाददाता, बरेली। सात वर्षीया बच्ची के संग छेड़खानी करने के आरोपी बहेड़ी थाना देवरनियां ग्राम वसुपुरा निवासी मो. आजिम की जमानत अर्जी स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट हरिप्रसाद ने खारिज कर दी। सरकारी वकील सोनी बी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया था कि 29 दिसम्बर 2023 की शाम बेटी गांव के बाहर बने जूनियर हाईस्कूल के पास खेल रही थी। आजिम बाइक पर बैठाकर खेतों की तरफ ले गया। वहां बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। चीखने पर बाइक पर वापस बैठाकर स्कूल के पास छोड़कर भाग गया। बेटी ने घर पर आकर पूरी घटना की जानकारी दी।

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