Bareilly News: एसडीएम ने माना... IFFCO ने किया है जमीनों पर कब्जा

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली/आंवला, अमृत विचार। किसानों के अलावा सरकारी विभागों की जमीनों पर कब्जा कर बैठे इफको पर मेहरबान अफसर अब सख्ती करने का दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट से पिछले दिनों कुछ किसानों के पक्ष में फैसला आने के बाद इफको ने आदेश मानने से इन्कार कर दिया था। 

इस मामले में एसडीएम का दावा है तहसील प्रशासन किसानों के साथ-साथ ग्राम समाज और सरकारी विभागों की जमीन की पैमाइश कराकर चिह्नीकरण की कार्रवाई करेगा। इस दावे को सही मान लिया जाए तो किसानों की जमीन के साथ सरकारी विभागों की जमीन इफको से कब्जा मुक्त होने का अनुमान है।

दरअसल, भमोरा के गांव नौगवां अहिरान के रामरहीश, रामदास, रामनिवास, रामवीर, धर्मवीर, भंवरपाल ने कुछ दिन पहले एसडीएम को शिकायत देकर बताया था कि उनकी जमीन गाटा संख्या 234 रकवा 0.089 ग्राम चकरपुर रामनगर में है। जहां इफको फैक्ट्री ने अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने पैमाइश कर भूमि चिह्नित करने का आदेश दिया है। किसानों ने जमीन पर अवैध अतिक्रमण से हुई आर्थिक क्षति दिलवाने और जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की।

सेंधा गांव के ओमशंकर सक्सेना का आरोप है इफको का ग्राम सभा की करीब 600 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। आरोप है कि नौगवां अहिरान के वेदराम सिंह, सूरजपाल सिंह, ओमपाल सिंह, इस्लामाबाद के वीरेन्द्र सिंह यादव, धनपाल सिंह, सुखपाल सिंह, बालिस्टर सिंह, मैना देवी समेत बड़ी संख्या में किसानों की जमीन इफको अवैध तरीके से दबाए बैठी है। गांव के राजेश्वर सिंह की मौत हो चुकी है।

उनके परिवार वालों का दावा है कि राजेश्वर सिंह की जमीन पर ही इफको का टावर बना हुआ है। पहले कई बार जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें हुईं, लेकिन इफको प्रबंधन के रसूख के आगे बैकफुट पर आए अफसर आज तक कुछ नहीं कर सके।

पीडब्ल्यूडी और वन विभाग को भेजा गया पत्र
एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रविवार को टीम बनाकर नौगवां अहिरान के रामरहीश, रामदास समेत छह किसानों की जमीन की पैमाइश कराई जाएगी। सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर पीडब्ल्यूडी और वन विभाग को पत्र भेजा गया है कि वह अपनी जमीन से कब्जा हटवाकर कार्रवाई करें। कहा ग्राम समाज की जमीन की पैमाइश के लिए टीम बनाई गई है। नापजोख में यदि ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण पाया गया तो धारा 67 के तहत जुर्माना डाला जाएगा। धारा 33 के तहत इफको को नोटिस भी भेज रहे हैं।

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