Kanpur: पाकिस्तानी जासूस को मिला 10 साल का कारावास; रांची का रहने वाला था दोषी... पाकिस्तान की लेक्चरर से की थी शादी...
कानपुर, अमृत विचार। वर्ष 2011 में मुरे कंपनी पुल के पास स्थित एसबीआई के एटीएम से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस को शनिवार को एडीजे आठ की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। एटीएस ने जासूस के खिलाफ रेलबाजार थाने में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अपराध करने की साजिश की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
देश की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मिलने की जानकारी काफी समय से लखनऊ एटीएस को मिल रही थीं। वर्ष 2011 में एटीएस लखनऊ एसपी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच की जा रही थी। एटीएस की टीमें शहर में डेरा जमाए हुए थीं।
18 सितंबर 2011 को टीम के दरोगा विमलेश कुमार राय फोर्स के साथ सेंट्रल स्टेशन थे, जानकारी मिली कि रांची थाना जगन्नाथपुर, धुर्वा का रहने वाला फैसल रहमान उर्फ गुड्डू आईएसआई का एजेंट है और मुरे कंपनी पुल स्थित एसबीआई के एटीएम पर खड़ा है।
एटीएस की दो टीमों ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामला एडीजे आठ राम अवतार यादव की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था। कोर्ट ने फैसल रहमान को दोषी पाते हुए 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पाकिस्तानी लेक्चरर से की थी शादी
पूछताछ में फैसल ने बताया था कि वह बीए तक शिक्षित था और उच्च शिक्षा के लिए रुस भी गया था, जहां करीब तीन से चाल साल रह कर आया था। इसके बाद वह कराची, जमशेद रोड स्थित अपनी मौसी जाकिया मुमताज के पास गया और करीब तीन माह रहकर वापस आया। 1997 को फैसल ने अपनी मौसेरी बहन साइमा फैसल से कराची में शादी की थी, जो कि गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर थी। इस दौरान वह कई बार पाकिस्तान आता जाता रहा।
