सुलतानपुर: 23 साल पूर्व जानलेवा हमले में चार दोषी करार, बुधवार को सुनाई जाएगी सजा

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। मुकदमेबाजी की रंजिश में 23 साल पूर्व दलित को अपमानित कर गोली मार देने के चार आरोपियों को एससी-एसटी कोर्ट के जज त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी करार दिया है। जिन्हें बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। 

सरकारी वकील गोरखनाथ शुक्ल ने बताया कि मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के बिही निदुरा निवासी श्रीपाल पासी और मंसाराम अग्रहरि के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। तीन सितंबर वर्ष 2000 को मोटर साइकिल से मुकदमे की पैरवी करने निकले श्रीपाल पासी पर बल्दीराय थाना क्षेत्र में हमला किया गया था। 

जिसमें मंसाराम अग्रहरि, अनिरुद्ध अग्रहरि, कन्हैयालाल और रमाकांत मिश्र पर पुलिस ने चार्ज शीट दाखिल की थी। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सोमवार को जेल भेजने का आदेश दिया। आदेश के समय आरोपी रमाकांत मिश्र कोर्ट नहीं पंहुचा, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तीन आरोपियों को जेल से तलब कर बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।

हमले के आरोपी को सेशन कोर्ट से राहत

लंभुआ थाना क्षेत्र के श्रीपतिपुर में भूमि विवाद में मारपीट, जानलेवा हमला और हत्या की धमकी देने के आरोपी सौरभ मिश्र की जमानत न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने मंजूर कर ली है। आरोपी के वकील अरविंद सिंह राजा ने अर्जी पेश कर कहा कि बीते 11 दिसंबर को हुए विवाद में शेषनारायण मिश्र को गंभीर चोटें आने की बात कही गई है। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी की जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है।

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