Kanpur News: वृद्धा को जलाकर मार डाला था...कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, इतने हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में वृद्धा को जलाकर मारने में दंपत्ति को उम्रकैद

कानपुर, अमृत विचार। मकान के लालच में वृद्धा को मिट्टी का तेल डालकर फूंकने के दोषी दंपत्ति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे) द्वितीय की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2018 में वृद्धा के भतीजे ने दंपत्ति के खिलाफ बिधनू थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। 

बिधनू थानाक्षेत्र के गोपाल नगर निवासी सियादुलारी, पति राम किशन की मौत के बाद घर में अकेली रहती थीं। सियादुलारी की कोई संतान नहीं थी। उनके दूर के रिश्तेदार रमेश विश्वकर्मा परिवार के साथ उनके मकान में रहते थे।
 
चार अक्टूबर 2018 को सियादुलारी का शव उनके कमरे में जला मिला था। कमरे में चारों ओर मिट्टी का तेल फैला पड़ा था। भतीजे संतोष कुमार ने रमेश विश्वकर्मा व उसकी पत्नी जयदेवी के खिलाफ बिधनू थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। संतोष ने बताया था कि रमेश चाची सियादुलारी को पेंशन का झांसा देकर कचहरी ले गया था, जहां उसने मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी। 

जानकारी होने पर चाची ने रजिस्ट्री निरस्तीकरण का मुकदमा दाखिल किया था। जिसके बाद से रमेश सियादुलारी से रंजिश मानता था और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी देता था। मामला डीजे द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। 

एडीजीसी अपराध रविंद्र अवस्थी व एडीजीसी ओमकार नाथ वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने रमेश व उसकी पत्नी जयदेवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस से की थी शिकायत, नहीं की सुनवाई 

संतोष ने बताया था कि मुकदमा वापस न लेने पर रमेश अक्सर चाची को धमकी देता था। चाची ने पुलिस से रमेश की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 

एक दिन पहले पड़ोसी को दी थी जानकारी

मामले में गवाह पड़ोसी कोकिला देवी ने कोर्ट में बताया कि वह सियादुलारी के घर के बगल में रहती थीं। घटना से एक दिन पूर्व तीन अक्टूबर की शाम वह सियादुलारी के पास बैठी थीं। तब उन्होंने रमेश व उसकी पत्नी जयदेवी द्वारा मकान पर कब्जा करने की जानकारी दी थी।

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