जौनपुर अपहरण केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा, लगाया 50 हजार का जुर्माना  

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Edited By Amrit Vichar
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जौनपुर/लखनऊ, अमृत विचार। जौनपुर में हुए प्रोजक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। उन्हें 7 साल की सजा एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई है, साथ ही उनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। उन्हें पुलिस हिरासत में जेल भेजा गया है। इस मामले में कल उन्हें अदालत की तरफ से दोषी करार दिया गया था। वहीं पूर्व सांसद के वकील का कहना है कि कोर्ट आर्डर की कॉपी मिलने के बाद वो इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करेंगे। 

अपहरण के इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करार दिया गया है। बता दें कि, मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर एफआईआर दर्ज कराई थी।

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