हरदोई: दहेज हत्या में पति और सास-ससुर को 10 साल की कैद, लगा जुर्माना
हरदोई, अमृत विचार। जिला जज राजकुमार सिंह ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति सास व ससुर को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹12000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना माधौगंज क्षेत्र के खंदेरिया खंजानपुर गांव निवासी राम नरेश उसकी पत्नी सुषमा व बेटे निगम सिंह पर दहेज की खातिर विवाहिता को हत्या कर देने का आरोप रहा। घटना के रिपोर्ट थाना कासिमपुर के तेरवा दाहिगवा निवासी श्याम सिंह ने दर्ज कराते हुए कहा कि 9 नवंबर 2019 को उसे फोन से सूचना मिली कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली है।
कहा कि उसने अपनी बहन मधुरानी की शादी 8 जून 2013 को निगम सिंह के साथ की थी। जिसमें उसने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बावजूद भी उसके ससुराल वाले उसे कम दहेज की खातिर मारते-पीटते व प्रताड़ित करते रहे ।जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपितों पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें सजा सुनाई।
बालिका से दुष्कर्म में सात वर्ष की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक बालिका को बहला फुसलाकर भगाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को 32 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा 5 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसमें कहा गया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को तीन अगस्त को अभियुक्त तेजपाल पुत्र सोनेलाल घर से बहला फुसलाकर भगा ले गया है। वादी के अनुसार वह पहले तलाश करता रहा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्ष्यों एवं तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त तेजपाल को अपहरण में में 5 वर्ष की सजा के साथ सात हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया तथा। पाक्सो एक्ट में 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ सात वर्ष के कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश ने अर्थदण्ड की धनराशि का 75 प्रतिशत तथा पाक्सो एक्ट के अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पीड़िता को पचास हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में किसी योजना के माध्यम से दिलाने का भी आदेश दिया।
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