बरेली: बुजुर्ग की रंजिशन हत्या मामले में सुनाया फैसला, दोषी को मिली उम्रकैद की सजा
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बरेली, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा ने बुजुर्ग की रंजिशन हत्या के आरोपी भमोरा निवासी बृजमोहन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील आशुतोष दुबे ने बताया कि मृतक के भतीजे गजेन्द्रपाल शर्मा ने थाना भमोरा में तहरीर देकर बताया था कि घर में चाचा विद्याराम अकेले रहते थे। रोजाना सुबह पांच बजे वह घर से टहलने के लिए निकल जाते थे। 13 फरवरी 2015 की शाम वह घर पर सोए थे। 14 फरवरी की सुबह 7ः30 बजे गांव के हरीचन्द्र सिंह ने चाचा के मकान का दरवाजा बंद देखकर आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला।
झांककर देखा तो चाचा कमरे के बाहर चूल्हे पर उल्टे पड़े थे। हरिचन्द्र ने दीवार फांदकर किवाड़ खोली और हम दोनों ने चाचा को चूल्हे से उठाया। वह मृत अवस्था में थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में बृजमोहन को मुल्जिम बनाया था।
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