बदायू: दुष्कर्म के आरोपी को मिली 10 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना...जानिए पूरा मामला
बदायूं, अमृत विचार: अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मिर्जा जीनत ने आठ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी की पत्रावली किशोर न्यायालय में ट्रांसफर की गई है।
बता दें, पीड़ित पक्ष ने थाना अलापुर पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि वह जाटव हैं। 16 दिसंबर 2016 में शाम 7 बजे उनकी बेटी शौच के लिए खेत पर गई थी। नन्हें उर्फ आकाश पुत्र आशाराम और एक किशोर उनकी बेटी से छेड़छाड़ करने लगे। उनकी बेटी चिल्लाई। मोहल्ले के दो लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। आरोपी उनकी बेटी को छोड़कर भाग गए।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। उनकी बेटी ने बयान देकर बताया था कि नन्हें ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। किशोर की पत्रावली किशोर न्यायालय में ट्रांसफर कर दी गई। न्यायाधीश ने उपलब्ध पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद नन्हें उर्फ आकाश को सजा सुनाई।
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