Chitrakoot News: पूर्व प्रधान की हत्या में पिता-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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चित्रकूट में पूर्व प्रधान की हत्या में पिता-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद

चित्रकूट, अमृत विचार। जमीन के विवाद में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड भी दिया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 11 नवंबर 2017 को मानिकपुर थाने में गढ़चपा निवासी राजधर विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता बब्बू विश्वकर्मा 11 नवंबर की शाम भैंस लेकर घर से डेरे की ओर जा रहे थे। 

रास्ते में एयरटेल टावर के पास अशोक की पंक्चर की दुकान में कुछ लोग बैठे थे। उसके पिता के वहां पहुंचने पर पहले से घात लगाए बैठे छेरिहाई गढ़चपा निवासी अशोक शुक्ला उर्फ नोहर,  उसके बेटा संदीप,  गढ़चपा निवासी कल्लू विश्वकर्मा, उसके बेटा शुभम उर्फ भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम ने लाठी,  झूमर, हथौड़ा और सब्बल से हमला कर दिया। उसके पिता मौके पर ही गिर गए। उनकी चीख पुकार सुनकर सामने खेत में काम कर रहे उसके चाचा और वह स्वयं मौके पर पहुंचे।

पिता को बुरी तरह से घायल कर हमलावर पहाड़ों की ओर भाग निकले। उन्होंने डायल 100 को सूचना दी और घायल पिता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजधर के अनुसार, उसके पिता पूर्व प्रधान बब्बू विश्वकर्मा का जमीन संबंधी मुकदमा न्यायालय में हमलावरों के साथ चल रहा था। इसके चलते उन पर यह हमला किया गया था। 

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमलावरों को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने बुधवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध आरोपी अशोक शुक्ला उर्फ नोहर, संदीप, कल्लू विश्वकर्मा, शुभम उर्फ भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

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