प्रयागराज: नजूल भूमि अध्यादेश पर सरकार से जवाब तलब, जानिए क्या है मामला 

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नजूल जमीन अध्यादेश को लेकर दी गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पट्टे पर दी गई जमीन पर किसी भी तरह के डिमोलिशन पर रोक लगा दी है और मामले में राज्य सरकार को 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि नजूल भूमि मामले में अध्यादेश लागू कर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जाएगा। 

अध्यादेश में बताया गया है कि पट्टा अवधि खत्म होने पर प्रदेश सरकार पट्टेदार को बेदखल कर नजूल भूमि को वापस ले लेगी। इसके अलावा अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि सिर्फ सरकारी विभागों को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए नजूल भूमि दी जा सकेगी। हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका में अध्यादेश को गैरकानूनी बताया गया है और कोर्ट से अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है।

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