बहराइच में बुलडोजर एक्शन-रास्ते की जमीन पर बने मकान को किया गया ध्वस्त
हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश
जरवल/ बहराइच, अमृत विचार। रास्ते की जमीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करना भारी पड़ गया। हाई कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अतिक्रमण न हटने पर तहसील दिवस में शिकायत करते हुए कोर्ट के आदेश के पालन की मांग की गई।
जरवलरोड थाना क्षेत्र के अटवा गांव में रास्ते की जमीन गाटा संख्या 74 के आंशिक भाग पर गांव के मोलहे पुत्र परसादी ने पिलर बनाकर दीवार खड़ी कर दी। गांव के ही भरथरी ने रास्ते की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी।हाइकोर्ट ने 24 मई 23 को आदेश पारित कर रास्ते की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश राजस्व विभाग को दिया। हाइकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार कैसरगंज न्यायालय ने अवैध कब्जा हटाने के लिए बेदखली का आदेश 31 अक्टूबर 23 को जारी कर दिया। सोमवार को नायब तहसीलदार जरवल पीपी गिरी, राजस्व निरीक्षक वाहिद कमाल, लेखपाल राम किशुन और पंकज कुमार सिंह,उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, राम कृपाल ,श्रवण कुमार गौतम,आरक्षी राहुल यादव,शिवम मिश्रा, सारांश, महिला आरक्षी श्रद्धा यादव,रुची पाण्डेय के साथ रास्ते की भूमि से अवैध निर्माण हटाने के लिए पहुंच गए।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से रास्ते की जमीन पर बने अवैध पक्के निर्माण को ढहा दिया गया। नायब तहसीलदार जरवल पीपी गिरी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश पारित किया था,जिसके क्रम में अवैध कब्जा हटाया गया है।भविष्य में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
