Kanpur: सपा विधायक इरफान सोलंकी को करना होगा और इंतजार; आगजनी मामले में आज नहीं आ सका फैसला

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। मंगलवार को आगजनी कांड में आने वाला फैसला न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण एक बार फिर से टल गया। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 22 मार्च निर्धारित की गई। आगजनी कांड में फैसले को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा विधायक समेत पांच आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था। 

मंगलवार सुबह करीब 11:45 पर पुलिस सपा विधायक को कोर्ट लेकर पहुंची। वहीं आचार संहिता मामले में भी सुनवाई की गई, जिसमें चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई। जाजमऊ थाने में सपा विधायक के खिलाफ दर्ज रंगदारी मामले में भी आरोप तय किए गए। 

सपा विधायक इरफान

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आगजनी कांड में बीते गुरुवार को फैसला आना था। लेकिन आगजनी कांड में दो आरोपी शौकत अली व मो.शरीफ की ओर निजी बंधपत्र दाखिल न होने के कारण फैसला टल गया था। 

एमपीएमएलए सेशन सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने 19 मार्च की तिथि निर्धारित कर सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, शौकत अली व मो. शरीफ को कोर्ट में तलब करने के निर्देश दिए गए थे। मंगलवार को सपा विधायक को महाराजगंज जेल से लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची। 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता करीम सिद्दीकी ने बताया कि एमपीएमएलए न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी के अवकाश में होने के कारण फैसला टाल दिया गया है। सपा विधायक की स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट में पेशी कराई गई, जिस पर आगजनी कांड में अगली तिथि 22 मार्च निर्धारित कर दी गई। 

वहीं मंगलवार को एमपीएमएलए लोअर आलोक यादव की कोर्ट में आचार संहिता मामले में सुनवाई की गई। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में एक गवाह के बयान दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर फैसला आना है। कोर्ट ने आचार संहिता मामले में सुनवाई की तिथि चार अप्रैल निर्धारित की। 

मुस्कुराते हुए पुलिस वैन से उतरे बोले, दुआ में याद रखना

मंगलवार सुबह कोर्ट परिसर में आने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी मुस्कुराते हुए वैन से उतरे। इरफान हाथ में कुरान लिए हुए थे, जिसे चूमते हुए उन्होंने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सपा विधायक कोर्ट परिसर में मौजूद पत्नी व बच्चों से मिले। इस दौरान वह भावुक नजर आए। 

करीब दो घंटे तक कोर्ट में रहने के बाद सपा विधायक महाराजगंज जेल जाने के लिए रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि दुआ में याद रखना। वहीं पेशी पर आए रिजवान सोलंकी ने कहा कि कोई चाहे जितने आरोप लगा दे, लेकिन ऊपर वाला साथ है, इंसाफ होकर रहेगा और इसी दरवाजे से इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि हम दोनो भाई बेकसूर है।

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