बदायूं: तीन साल पुराने मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल का कारावास, 26 हजार रुपये का जुर्माना

बदायूं: तीन साल पुराने मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल का कारावास, 26 हजार रुपये का जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। खेत पर जानवर चराने से मना करने पर छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी माना है। दोषी को पांच साल की कैद और 26 हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दलित वादी मुकदमा ने तहरीर देकर देकर बताया था कि 18 जनवरी 2021 दोपहर तीन बजे वह बरसीम लेने के लिए अपने खेत पर गई थी। उसके खेत में थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव मैंईकला निवासी राजीव पुत्र खूबचंद अपनी बकरी चरा रहा था। महिला ने बकरी चराने से मना किया तो राजीव उसके पास पहुंचा। छेड़छाड़ और अश्लीलता की। विरोध करने पर महिला के कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की थी। 

पीड़िता ने शोर मचाया तो जान से मारने की धमकी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक अनिरुद्ध सिंह ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में राजीव पर दलित के साथ छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकत कर कपड़े फाड़ देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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