सुलतानपुर: कांस्टेबल अजीम समेत तीन को हाईकोर्ट की नोटिस

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। कूरेभार थाने के कांस्टेबल अजीम समेत तीन को हाई कोर्ट ने एक याचिका में तलब किया है। मुकदमा रद्द करने की याचिका पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने जवाब तलब किया है। थाना क्षेत्र के ढेसरुआ गुप्तारगंज निवासी मिर्जा शोएब बेग ने दलित उत्पीड़न के मुकदमे को रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। 

याचिका में बताया गया की मिर्जा शोएब बेग ने कूरेभार थाने के ढेसरुआ निवासी वादी ऋषिकांत के भाई पर पहले मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बदले उस पर मारपीट, गाली गलौज, धमकी और दलित उत्पीड़न का मुकदमा कूरेभार पुलिस की साजिश से दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने मामले में विपक्षी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिका 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए नियत की गई है।

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