सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मामले में सुनवाई 29 मार्च को
सुलतानपुर, अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में गुरुवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण बहस नही हो सकी। कोर्ट में बहस के लिए 29 मार्च की तारीख नियत की है । दायर परिवाद में परिवादी व उसके दो गवाहों की गवाही हो चुकी है । यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह , पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।
पूर्व विधायक गरिमा सिंह के मामले में सुनवाई 30 को
भाजपा की पूर्व विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र आनंत विक्रम सिंह के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गुरुवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख नियत की है। केस चार्ज के बाद अभियोजन साक्ष्य में विचाराधीन है ।अमेठी जिले के थाना क्षेत्र गौरीगंज में छह वर्ष पूर्व आचार संहिता की उल्लंघन के मामले में 6 फरवरी 2017 को तत्कालीन एसओ आरपी शाही ने बिना अनुमति जुलूस निकालने पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।
ये भी पढ़ें -अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया वसूली पार्टी, कहा-वैक्सीन वालों से भी लिया पैसा
