Kanpur: विवाहिता प्रेमिका की हत्या करने पर प्रेमी को मिली उम्रकैद की सजा; शादी करने के बाद से चल रहा था नाराज

कोर्ट ने 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया

Kanpur: विवाहिता प्रेमिका की हत्या करने पर प्रेमी को मिली उम्रकैद की सजा; शादी करने के बाद से चल रहा था नाराज

कानपुर, अमृत विचार। शादी करने से नाराज होकर प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को सत्र न्यायाधीश (डीजे) ने आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2018 को चौथी पर लौटी विवाहिता दवा लेने अस्पताल गई थी, अगले दिन उसका रक्तरंजित शव बिठूर थानाक्षेत्र स्थित मंटोरा फार्म के पास पड़ा मिला था। पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

17 फरवरी 2018 को बैकुंठपुर निवासी लोडर चालक शिवशंकर मौर्य ने अपनी बेटी पूनम (20) की शादी उन्नाव, सोहरामऊ थानाक्षेत्र के परागीखेड़ा गांव निवासी अंकुश मौर्या से की थी। 20 फरवरी को शिवशंकर बेटी को विदा करा कर घर लाया था। शिवशंकर ने बताया था कि सात मार्च 2018 को पूनम के गले में टांसिल का दर्द होने पर वह सिंहपुर स्थित आस्था अस्पताल दवा लेने गई थी। जबकि वह भाड़ा लेकर उन्नाव चला गया था। 

देर रात तक पूनम के वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। अगले दिन पूना का शव प्रतापपुर हरी से सिंहपुर जाने वाली रोड पर स्थित मंटोरा ग्रुप के फार्म हादस के पास पड़ा मिला था। परिजनों ने बिठूर के नयापुरवा निवासी नीरज मौर्या पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मृतका की छोटी बहन सीमा ने बताया था कि उनकी बेटी आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी, जबकि नीरज एसबीआई में कार्यरत था। 

इस दौरान उसकी मुलाकात पूनम से हुई थी। आरोप लगाया था कि परिजनों ने नीरज के परिजनों से शादी को कहा, जिस पर उन्होंने मना कर दिया था। जिसके बाद उसकी शादी कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसने हत्या के बाद बैंक की छत पर पूनम के जेवरात रखे थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया था। 

मामला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। अपर शासकीय अधिवक्ता ओमकारनाथ वर्मा व एडीजीसी क्रिमिनल रविंद्र अवस्थी ने बताया कि मामले में मृतका के परिजनों, उसके पति समेत अन्य ने नीरज के खिलाफ कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट ने हत्या के आरोप में नीरज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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