Farrukhabad: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को मिली सात साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 45 हजार रुपये का जुर्माना
फर्रुखाबाद, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म किए जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 45 हजार जुर्माना भी लगाया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के गोलू उर्फ अनिल, प्रदीप, बिंटू, छम्मन, रामतीर्थ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 2 मई 2016 की रात को यह लोग एक घर में घुस आए। 14 वर्ष की पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए। वह पुत्र के साथ भूसा लेने गया था।
सूचना पर पुलिस ने गोलू उर्फ अनिल के पुश्तैनी मकान से बेटी को बरामद कर लिया। पुत्री ने बताया कि गोलू उर्फ अनिल व प्रदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचक ने गोलू उर्फ अनिल व प्रदीप के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आ्धार पर गोलू उर्फ अनिल को दुष्कर्म में दोषी करार किया था। साक्ष्य के अभाव में प्रदीप को दोषमुक्त कर दिया था।
गुरुवार को कोर्ट ने दोषी गोलू उर्फ अनिल को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दी।
