प्रयागराज: सहायक शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका!, कोर्ट ने याचिका की खारिज, जानें पूरा मामला? 

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बूथ स्तर अधिकारी के रूप में सहायक शिक्षकों को नियुक्त करने के मामले में अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चुनाव से संबंधित कार्य में सहायक शिक्षकों को बूथ स्तर अधिकारी के रूप में नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है। 

बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 में विशेष रूप से यह प्रावधानित है कि स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानसभाओं या संसद के चुनाव से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए शिक्षक को नियुक्त किया जा सकता है। 

हालांकि याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि शिक्षक को बूथ स्तर के अधिकारी के रूप में कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर ना किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने ध्रुविका पांडेय की याचिका खारिज कर दी।

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