अंबेकरनगर: कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
लगाया 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड, साक्ष्य के आभाव में तीन अभियुक्तों को किया गया बरी
अंबेकरनगर, अमृत विचार। जनपद के महरूआ थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पहले हुए सचिन हत्याकांड के दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध होने पर अपर जिला जज द्वितीय अभिषेक श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में पांच अन्य आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है।
बता दें कि 19 जनवरी 2021 को युवक सचिन उर्फ पुज्जू तिवारी की महरुआ थाना क्षेत्र के गोझ्था के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें पुलिस ने पांच लोगों को नामजद किया। पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने घटना के सिलसिले में जिन पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की उनमें से दो शूटर सुल्तानपुर जनपद के बलदीराय थाना अंतर्गत दावतपुर वल्लीपुर निवासी अविनाश सिंह और मऊ जनपद के रानीपुर थाना अंतर्गत बगली पिजड़ा निवासी राजन पासी भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला था कि निवर्तमान प्रधान दिनेश श्रीवास्तव ने ही घटना को अंजाम दिलाया था। उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी।
एडीजीसी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि जनपद अपर जिला जज द्वितीय अभिषेक श्रीवास्तव ने दोनों शूटर को सीधे तौर पर घटना का दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड लगाया है। वहीं मामले में आरोपी दिनेश श्रीवास्तव, ओमकार सिंह, संजय सिंह, ओमप्रकाश सिंह व अवधेश गोस्वामी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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