शाहजहांपुर: सिंगल यूज प्लास्टिक पर आयोग सख्त, झंडा, गिलास और प्लेट पर पाबंदी

चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार-प्रसार में ज्यादा यूज होती है प्लास्टिक

शाहजहांपुर: सिंगल यूज प्लास्टिक पर आयोग सख्त, झंडा, गिलास और प्लेट पर पाबंदी

शाहजहांपुर, अमृत विचार। चुनाव आयोग शांतिपूर्ण मतदान करने के साथ- साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी चिंतित है। इसी क्रम में आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव में प्लास्टिक के झंडे और प्लास्टिक गिलास- प्लेट आदि का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं। 

लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार सामग्री का प्रयोग बड़ी संख्या में करते हैं। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के बने उत्पादों का प्रयोग होता है। विशेष रूप से प्लास्टिक की झंडियां, बैनर आदि बनाए जाते हैं। सियासी दलों के कार्यक्रमों में प्लास्टिक और थर्माकोल के बने गिलास, प्लेट आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका निस्तारण नहीं हो पाता है और पर्यावरण को खतरा पैदा होता है। इसे ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री पर पाबंदी लगा दी है। 

चुनाव में इनका प्रयोग न हो इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस तरह की सामग्री बनाने वालों पर नजर रखने के साथ-साथ राजनीतिक दलों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए हैं जिससे प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग न किया जाए। प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग करने पर दंड का भी प्रावधान है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम तो पहले ही प्रतिबंधित पालिथीन के खिलाफ शहर में अभियान चला रहा है। 

चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही वहां स्वच्छता रहे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम, नगर पालिका और अन्य संबधित विभागों की होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की सीमा में अधिकारियों ने सक्रियता बढा दी है।

लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। इसमें साफ सफाई व्यवस्था से लेकर पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश आयोग की ओर से दिए गए हैं। चुनावी सामाग्री में प्लास्टिक पूरी तरह बैन रहेगी। उल्लघंन पर आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी -संजय कुमार पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन।

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