गौतमबुद्ध नगर:  23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक, जानिए कब से लागू होगा नया नियम

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

गौतमबुद्धनगर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद गौतमबुद्ध नगर जिले में 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया है और जिला प्रशासन के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विपिन अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाई गई है और जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा। 

ये ब्रीड हुईं बैन 
पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुत्तों की जिन नस्ल पर प्रतिबंध लगाया है उनमें पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, ओवचाकी की दो नस्ल, कोकेशियन शेफर्ड डॉग, सप्लार्निनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरिया, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गार्ड, केन कोरो और टॉर्नजैक आदि शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग की सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने सभी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन को यह आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि नोएडा समेत प्रदेश के अनेक शहरों से कुत्तों के हमले और लोगों को बुरी तरह काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बाबत पूछने पर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बताया कि शासन से जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। 

ये भी पढ़ें -हत्या के 17 साल पुराने मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

संबंधित समाचार